दिल्ली हाईकोर्ट ने री-एग्जाम वाली याचिका खारिज करते हुए कहा - हमारा दखल सही नहीं - ucnews.in

बुधवार, 28 अक्टूबर 2020

दिल्ली हाईकोर्ट ने री-एग्जाम वाली याचिका खारिज करते हुए कहा - हमारा दखल सही नहीं

कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जेईई एडवांस परीक्षा न दे सके छात्र की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कैंडिडेट ने मांग की थी कि उसे दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाए।

22 सितंबर को कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव निकला था

याचिकाकर्ता कैंडिडेट की कोरोना रिपोर्ट 22 सितंबर को पॉजिटिव आई थी। जबकि देश भर में जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित हुई। कैंडिडेट ने कोर्ट में कहा कि, उसने IIT दिल्ली के चेयरमैन और जयपुर स्थित अपने परीक्षा केंद्र से आइसोलेशन रूम में परीक्षा का इंतजाम करने का आग्रह किया था। लेकिन, कोई समाधान नहीं निकला। जबकि CLAT 2020 परीक्षा में इस तरह के इंतजाम हुए थे।

कोर्ट ने कहा - हमारा हस्तक्षेप सही नहीं

जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा - कोर्ट के लिए यही सही रहेगा कि एकेडमिक मामलों को उन एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ा जाए, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा- इस तरह की समस्याओं के बारे में आमतौर पर एकेडमिक एक्सपर्ट कोर्ट से ज्यादा जानते हैं। इसलिए हमारा हस्तक्षेप न करना ही बेहतर है।

जेईई एडवांस न दे पाए कैंडिडेट्स को अगले साल छूट मिलेगी

13 अक्टूबर को जॉइंट एडमिशन बोर्ड की मीटिंग में ये तय हुआ ता कि जेईई एडवांस का री-एग्जाम नहीं कराया जाएगा। लेकिन, जो कैंडिडेट्स किन्हीं कारणों से जेईई एडवांस परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें साल 2021 में बिना जेईई मेंस दिए जेईई एडवांस में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए कैंडिडेट का 2020 की जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।



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Student could not give JEE Advanced because of Corona, Delhi High Court said - The Board has the right to decide on the re-exam, the intervention of the court is not right


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