
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कंसल्टिंग पेपर जारी करके डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सर्विसेस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार और टिप्पणी मांगी है। ट्राई ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग पेपर पर 14 दिसंबर तक लिखित प्रतिक्रिया दे सकते है। वहीं, 19 दिसंबर तक टिप्पणी कर सकते हैं। इस काम को वे ईमेल के जरिए कर पाएंगे।
ट्राई ने पहली बार 2014 में डीटीएच और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) सर्विसेज के लिए सिफारिशें जारी की थीं, जिन्हें अक्टूबर 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वापस ले लिया गया था। एमएसओ एक ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने सब्सक्राइबर्स को केबल टीवी सर्विस देता है।
मंत्रालय ने एमएसओ द्वारा पेश की गई प्लेटफॉर्म सर्विस के संबंध में कुछ सिफारिशों को अपनाने का भी प्रस्ताव रखा है। ट्राई ने एमएसटी के साथ डीटीएच शब्द को उचित रूप से प्रतिस्थापित करने पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
प्राधिकरण ने 2014 में प्लेटफार्म सर्विस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अपनी सिफारिशों को आगे बढ़ाया था, तब से बहुत सारे विकास हुए हैं।
मंत्रालय द्वारा उपरोक्त पत्र में 23 अक्टूबर, 2020 के दौरान कुछ नए मुद्दे उठाए गए हैं, जो 2019 में डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए एमएसओ में भी की गई कुछ सिफारिशों को लागू करते हुए दिखाई देते हैं।
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