कंगना रनोट पर बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर फूट डालने का आरोप, बांद्रा कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए - ucnews.in

शनिवार, 17 अक्टूबर 2020

कंगना रनोट पर बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर फूट डालने का आरोप, बांद्रा कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए

कंगना रनोट के खिलाफ अब एक और FIR दर्ज होगी। इस बार उन पर बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के आरोप लगे हैं। पिटीशनर साहिल अशरफ अली सैयद की अर्जी पर मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चार दिन पहले ही कंगना के खिलाफ तुमकुर (कर्नाटक) में FIR हुई थी। उन पर किसानों का अपमान करने के आरोप लगे थे।

ताजा मामले में पिटीशनर ने क्या कहा?

साहिल अशरफ अली सैयद ने अपनी अर्जी में कहा है, "कंगना रनोट पिछले कुछ महीनों से लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर और टीवी इंटरव्यू के जरिए वे हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही हैं।"

"उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं, जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को, बल्कि इंडस्ट्री के कई कलीग्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं।" साहिल ने सबूत के तौर पर कंगना के कई ट्वीट कोर्ट के सामने रखे हैं।

कंगना रनोट के खिलाफ बांद्रा कोर्ट के आदेश की कॉपी।

पुख्ता सबूत मिलने पर कंगना की गिरफ्तारी हो सकती है

बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाय घुले ने कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। कंगना से पूछताछ की जा सकती है और अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

इससे पहले कर्नाटक में FIR हुई थी

4 दिन पहले किसानों के अपमान के आरोप में तुमकुर (कर्नाटक) के क्याथासांद्रा थाने में कंगना के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। वकील एल. रमेश नाइक ने कहा कि खेती से जुड़े बिलों का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहकर कंगना ने उनका अपमान किया है।

नाइक ने कंगना के खिलाफ IPC की धारा 153 A (धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना),108 (अपराध को शह देना) के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।



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कंगना के खिलाफ 4 दिन पहले कर्नाटक में भी FIR दर्ज हो चुकी है। उन पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगा था।- फाइल फोटो।


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